महिला से रेप के मामले में आसाराम बापू दोषी करार, कोर्ट कल करेगी सजा का एलान

आसाराम बापू (फाइल फोटो | आईएएनएस)

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गुजरात की एक अदालत ने सोमवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू को एक दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया हैं.

आसाराम बापू पर सूरत की एक महिला ने लगभग 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा में अपने आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

आसाराम बापू को आज दोषी करार देने वाली गांधीनगर सत्र अदालत मंगलवार को मामले में सजा सुनाएगी.

आसाराम बापू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 (गलत कारावास), 354ए (यौन उत्पीड़न), 370(4) (तस्करी), 376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए थे.

आसाराम का बेटा नारायण साई भी इस मामले में आरोपी था. मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों – ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा को भी आरोपी बनाया गया था. इन सभी को गांधीनगर की अदालत ने बरी कर दिया.

आसाराम बापू इस समय जोधपुर की एक जेल में बंद हैं. 2018 में, जोधपुर की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया था और जेल की सजा सुनाई थी. उन्हें 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया था.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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