कोलकाता | कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता परेश रावल के खिलाफ बंगालियों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहने के आरोप में दर्ज FIR को खारिज करने का आदेश दिया.
FIR खारिज होने के चलते कोलकाता पुलिस उनके खिलाफ इस मामले में अब कोई जांच नहीं कर पाएगी.
परेश रावल के खिलाफ माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य और पश्चिम बंगाल में पार्टी के राज्य सचिव एमडी सलीम ने कोलकाता के तलतला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि रावल द्वारा की गई टिप्पणियों का उद्देश्य दंगों को भड़काना और देश भर में बंगालियों और अन्य समुदायों के बीच सद्भाव को बिगाड़ना था.
परेश रावल ने पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए कहा था, “गैस सिलेंडर महंगे हैं लेकिन वे नीचे (दाम) आ जाएंगे. लोगों को रोजगार भी मिलेगा. लेकिन अगर रोहिंग्या, प्रवासी और बांग्लादेशी आपके आसपास रहना शुरु कर दें, जैसा दिल्ली में है, तो क्या होगा? गैस सिलेंडर का आप क्या करेंगे? बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे?”
सोमवार को FIR को खारिज करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पाया कि परेश रावल ने गुजराती भाषा में यह टिप्पणी की थी और बाद में एक ट्विटर मैसेज के माध्यम से अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी थी.
आईएएनएस