अतीक अहमद के बेटे अली को हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, बताया ‘उभरता माफिया डॉन’

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प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के एक मामले में अली अहमद ने कोर्ट के समक्ष जमानत की अर्जी लगाई थी. अली फिलहाल नैनी जेल में बंद है.

अदालत ने कहा कि वह (अली) “माफिया डॉन बन रहा है”. कोर्ट ने यह टिप्पणी इसलिए की क्योंकि अली अहमद का नाम उमेश पाल हत्याकांड में भी आया है.

अदालत ने कहा, अगर वह जेल से बाहर आता है, तो वह गवाहों और समाज के लिए खतरा होगा.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा, “आरोपी आवेदक अली अहमद माफिया डॉन बनाने की राह पर है. उमेश पाल हत्याकांड में उसकी भूमिका सामने आई है.”

अली और उसके पिता अतीक के आपराधिक इतिहास पर कड़ा प्रहार करते हुए, अदालत ने कहा, “आरोपी-आवेदक सबसे खूंखार अपराधियों में से एक माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा है, जिस पर सौ से अधिक – हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, फिरौती, संपत्ति हथियाने और अन्य जघन्य अपराधों के केस दर्ज हैं.”

अली के खिलाफ 31 दिसंबर, 2022 को आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. यह प्राथमिकी प्रयागराज जिले की करेली पुलिस ने दर्ज की थी. अली पर हत्या, जबरन वसूली और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस केस के संबंध में अली ने अपने वकील के माध्यम से जमानत अर्जी लगाई थी जिसे हाई कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)


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