संभल हिंसा मामले में पूर्व सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर
Photo: X/@wrestleranuj
संभल हिंसा मामले में पूर्व सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक प्रशासनिक आदेश जारी कर संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभान्शु सुधीर सहित 14 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया. CJM विभान्शु सुधीर को सुल्तानपुर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर स्थानांतरित किया गया है.
यह तबादला इसलिए चर्चा में है क्योंकि कुछ ही दिन पहले CJM सुधीर ने नवंबर 2024 की संभल हिंसा के मामले में पूर्व क्षेत्राधिकारी (CO) अनुज चौधरी सहित कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया था.
क्या था मामला?
CJM विभान्शु सुधीर ने घायल युवक आलम के पिता यामीन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत दायर आवेदन को स्वीकार किया था. इस आवेदन में संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी, संभल कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी अनुज कुमार तोमर और 15-20 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए है.
पुलिस पर हत्या के प्रयास का आरोप
शिकायतकर्ता यामीन का आरोप है कि 24 नवंबर 2024 की सुबह करीब 8:45 बजे उनका बेटा आलम जामा मस्जिद (मोहल्ला कोट, संभल) के पास अपने ठेले पर ‘पापे’ (रस्क) और बिस्कुट बेच रहा था. आरोप है कि तभी नामजद पुलिस अधिकारियों ने अचानक भीड़ पर जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस गोलीबारी में आलम गंभीर रूप से घायल हो गया था.
CJM ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को इन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए थे.
Hindi Post Dot In
