केंद्र सरकार ने कारों में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को अगले साल तक बढ़ाया

सांकेतिक तस्वीर (फोटो: हिंदी पोस्ट)

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नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने यात्री कारों में कम से कम छह एयरबैग (airbag) की अनिवार्यता के प्रस्ताव के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, “ऑटो उद्योग को ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. इसको ध्यान रखते हुए, यात्री कारों में (एम-1 श्रेणी) में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को 01 अक्टूबर 2023 से लागू करने का निर्णय लिया गया है.”

उन्होंने आगे कहा, “मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.”

मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2019 और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के सभी मोटर वाहनों (यात्रियों के लिए गाड़ी जिसमें ड्राइवर की सीट के अलावा आठ सीटें शामिल हो) में अनिवार्य रूप से ड्राइवर के लिए एयरबैग फिट करने का आदेश दिया था.

इसके बाद, मंत्रालय ने इस साल 1 जनवरी से सभी एम1 श्रेणी के वाहनों में, ड्राइवर के अलावा, आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए फ्रंट एयरबैग को अनिवार्य कर दिया.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

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