चेयरमैन, एमडी, ईडी को कंपनी के आपराधिक कृत्यों के लिए परोक्ष तौर से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो (आईएएनएस)

The Hindi Post

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी-चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, उप महाप्रबंधक, योजनाकार और निष्पादक- को कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए आपराधिक कानून के तहत उनके खिलाफ विशिष्ट आरोपों के अभाव में स्वत: उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। एक फैसले में, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा, “मजिस्ट्रेट को उन अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी जो कंपनी के प्रबंध निदेशक, कंपनी सचिव और निदेशक हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए उनकी संबंधित क्षमताओं में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को देखे जाने की जरूरत है।”

पीठ ने कहा कि अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, उप महाप्रबंधक और योजनाकार और निष्पादक के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में कोई विशेष आरोप नहीं हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उन्हें कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

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उन्होंने कहा, “सिर्फ इसलिए कि वे अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक और/या उप महाप्रबंधक और/या ए1 और ए6 के योजनाकार/पर्यवेक्षक हैं, बिना किसी विशिष्ट भूमिका के और उनकी क्षमता में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के बिना, उन्हें एक आरोपी के रूप में नहीं रखा जा सकता है।”

शिकायतकर्ता ने एक निजी शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने बिना किसी वैध अधिकार के शिकायतकर्ता की संपत्तियों के नीचे पानी की पाइप लाइन डालने की साजिश रची थी।

यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने संपत्तियों पर अतिक्रमण किया था और परिसर की दीवार को ध्वस्त कर दिया था और 100 मूल्यवान पेड़ों को नष्ट कर दिया और संपत्तियों के नीचे पाइपलाइन बिछाई थी। शिकायत के मुताबिक आरोपी 1 और 6 कंपनी के थे, जबकि आरोपी नंबर 2 से 5 और 7 से 13 तक कंपनी के आला अधिकारी या कर्मचारी थे।

पीठ ने इसलिए पाया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5 और 7 और 8 अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, उप महाप्रबंधक, योजनाकार और निष्पादक हैं, उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि उनके खिलाफ उनकी व्यक्तिगत भूमिका के संबंध में विशिष्ट आरोप और दावे न हों।

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पीठ ने कहा कि अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक, दीवार गिराने और पेड़ों को काटने के समय हैदराबाद में तैनात थे और साइट पर मौजूद नहीं थे।

शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय और सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिन्होंने आरोपी के खिलाफ समन जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया था।

पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता के एक बयान के अलावा उनके लिए जिम्मेदार भूमिका के बारे में कोई विशेष आरोप नहीं हैं कि उन्होंने एक-दूसरे के साथ सांठगांठ की है। शीर्ष अदालत ने मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।

आईएएनएस

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