इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एसएन शुक्ला और उनकी पत्नी के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR

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सांकेतिक तस्वीर (आईएएनएस)

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नई दिल्ली | केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि सीबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसएन शुक्ला और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है.

सीबीआई का आरोप है कि पूर्व न्यायाधीश ने अपनी आय से 2.45 करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित की है.

रिटायर्ड जस्टिस शुक्ला पर हाईकोर्ट के अपने पांच साल के कार्यकाल (2015-19) के दौरान आय से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप है. पूर्व जज व उनकी पत्नी सुचित्रा तिवारी पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक कथित रूप से 2.45 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि यह संपत्ति 2015 और 2019 के बीच शुक्ला ने अर्जित की थी. तब शुक्ला हाई कोर्ट में सेवारत थे.

2019 में, शुक्ला और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आईएम कुद्दुसी के खिलाफ लखनऊ स्थित एक मेडिकल कॉलेज के पक्ष में अदालती आदेश देने और बदले में रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया गया था.

2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा ने शुक्ला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस जांच रिपोर्ट आने के बाद शुक्ला पर महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी. हालांकि, उस समय शुक्ला पर महाभियोग नहीं चलाया जा सका था. भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी शुक्ला के महाभियोग का समर्थन किया था.

अब सीबीआई ने शुक्ला और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का ताजा मामला दर्ज किया है. आने वाले दिनों में उन्हें जांच में शामिल होने के लिए सीबीआई समन जारी कर सकती है.

आईएएनएस/हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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