कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

Pawan Khera IANS (1)

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (फाइल फोटो | आईएएनएस)

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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में उन्हें असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था. हालांकि, रेगुलर बेल (जमानत) के लिए पवन खेड़ा को अर्जी लगानी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पवन खेड़ा रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करते है तब तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने असम और यूपी पुलिस को पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीन अलग-अलग एफआईआर को एक में क्लब करने के लिए भी कहा है.

दरअसल, पवन खेड़ा पिछले दिनों अडानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने PM मोदी को नरेंद्र ‘गौतम दास’ मोदी के नाम से संबोधित किया था. पवन खेड़ा के इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश और असम समेत कई जगह मामला दर्ज किया गया है. इसी पर कार्रवाई करते हुए असम पुलिस ने पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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