सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ‘शिवलिंग’ मिलने वाले क्षेत्र की सुरक्षा फिर से बढ़ाई

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ज्ञानवापी मस्जिद (फाइल इमेज | आईएएनएस)

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नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद (वाराणसी में स्थित) के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक फिर से बढ़ा दी, जहां एक कथित ‘शिवलिंग’ पाया गया था. चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि 17 मई को पारित अंतरिम आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा.

17 मई को पारित आदेश में कहा गया था कि ‘शिवलिंग’ मिलने वाले स्थान को संरक्षित किया जाए. यानि ‘शिवलिंग’ को सुरक्षित रखा जाए.

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि उन्हें अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाए जाने पर कोई ऐतराज नहीं है.

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले को रखा और तत्काल सुनवाई की मांग की थी. जैन ने दलील दी कि शीर्ष अदालत का 17 मई का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है.

पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका की सुनवाई को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका के बारे में पूछा. इस पर जैन ने जवाब दिया कि निचली अदालत ने इसे खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील लंबित है.

टॉप कोर्ट ने कहा कि वह शनिवार को तीन बजे एक पीठ का गठन करेगी.

8 नवंबर को वाराणसी की एक अदालत ने ‘शिवलिंग’ की पूजा की अनुमति मांगने वाली एक अलग याचिका पर अपना फैसला 14 नवंबर तक के लिए टाल दिया था.

17 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर जहां ‘शिवलिंग’ पाया गया है, उसे संरक्षित करने की जरूरत है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए मुसलमानों के परिसर में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

20 मई को, शीर्ष अदालत ने मस्जिद में पूजा के अधिकार की मांग करने वाले हिंदू पक्षों द्वारा मुकदमे की कार्यवाही वाराणसी के जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दी थी.

आईएएनएस

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