आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर पत्थर फेंकने वाले युवक के बारे में यह अपडेट आया

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फोटो क्रेडिट: आईएएनएस
The Hindi Post

विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर पत्थर फेंकने वाले युवक को विजयवाड़ा की एक अदालत ने गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया जहां से उसे दो मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

विजयवाड़ा में 13 अप्रैल की पत्थरबाजी की घटना के संबंध में यह पहली गिरफ्तारी है.

शहर के वड्डेरा कॉलोनी के निवासी, सतीश ने मुख्यमंत्री पर उस समय पत्थर फेंका, जब वह अजित सिंह नगर के ढाबाकोटलू केंद्र में एक चुनाव अभियान में भाग ले रहे थे.

जगन मोहन रेड्डी की भौंह के ऊपर चोट लगी थी, जबकि उनके बगल में खड़े वाईएसआरसीपी विधायक वेलमपल्ली श्रीनिवास राव की आंख में चोट लगी थी.

विधायक की शिकायत के बाद पुलिस ने अगले दिन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की.

मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ करते हुए पुलिस ने दिहाड़ी मजदूर को मामले में गिरफ्तार कर लिया.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था और हमले करने के पीछे का मकसद क्या था?

जब गिरफ्तार युवक को अदालत लाया गया तो वकील सलीम उसकी ओर से पेश हुए और दलील दी कि आरोपी नाबालिग है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. एडवोकेट सलीम ने पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) लगाने को भी गलत बताया.

उन्होंने जज से यह भी कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज आरोपी की जन्मतिथि और उसके आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि में अंतर है.

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी ने जानबूझकर पत्थर फेंका, इसलिए, धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया.

आईएएनएस

 


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