9 साल के लड़के का यौन उत्पीड़न करने पर कोर्ट ने महिला को सुनाई 20 साल की सजा
हैदराबाद | हैदराबाद में एक विशेष अदालत ने 9 साल के लड़के का यौन उत्पीड़न करने पर महिला केयरटेकर (बाल संरक्षिका) को 20 साल कैद की सजा सुनाई है| यह फैसला बृहस्पतिवार (सितम्बर 16) को सुनाया गया|
बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई से संबंधित एक विशेष अदालत ने 27 साल की महिला के. ज्योथि उर्फ़ मंजुला को दोषी पाया और अपना फैसला सुनाया| महिला पर 10,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है|
यह घटना वर्ष 2017 में ओल्ड हैदराबाद सिटी के एक स्कूल की है जहाँ पर महिला केयरटेकर के पद पर कार्यरत थी|
मंजुला उसका तब यौन उत्पीड़न करती थी जब वह टॉयलेट जाता था| उसने लड़के को चेतावनी दी थी की वो यह बात किसी को न बताएं| जब लड़के ने कहा कि वह अपने माता पिता को सब बता देगा तो मंजुला ने उसे जलती सिगरेट से जला दिया|
लेकिन लड़के ने पूरा सच अपने घर पर बता दिया जिसके बाद महिला की शिकायत पुलिस से की गई|
पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया था|