‘कौन हैं आरोपी, गिरफ्तार हुए या नहीं’: लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब

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सुप्रीम कोर्ट (आईएएनएस)
The Hindi Post

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार को यह बताने का निर्देश दिया कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपी कौन हैं और उन्हें अबतक गिरफ्तार किया गया है या नहीं? मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद से पूछा, “हम जानना चाहते हैं कि आरोपी कौन हैं, वह गिरफ्तार किए गए या नहीं?”

कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि शिकायत यह है कि “आप मामले की ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं।”

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जैसा कि प्रसाद ने लखीमपुर खीरी की घटना को “अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण” बताया, तो मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, “हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं।”

पीठ ने उसे घटना में मारे गए एक व्यक्ति की मां को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि एक वकील ने पीठ को सूचित किया कि मां अपने बेटे को खोने के बाद सदमे से पीड़ित है और गंभीर स्थिति में है।

पीठ ने कहा, “उन्हें पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाए।”

जैसे ही प्रसाद ने पीठ को बताया कि एसआईटी को जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है और हिंसा की न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है, शीर्ष अदालत ने उसे घटना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कराने के लिए कहा, जैसे कि इस मामले में  न्यायिक जांच का नेतृत्व कौन कर रहा है। कोर्ट ने प्रसाद से यह भी पूछा कि इस मामले के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिकाओं का क्या हुआ।

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पीठ ने प्रसाद से इस मामले में निर्देश प्राप्त करने को कहा और इसे शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

शीर्ष अदालत के दो वकीलों शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले की शीर्ष अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी।

वकीलों ने दावा किया था कि हाल ही में, हिंसा देश की राजनीतिक संस्कृति बन गई है, और “हिंसा से तबाह” उत्तर प्रदेश में कानून के शासन की रक्षा करने की आवश्यकता है।

लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों समेत नौ लोगों की मौत हो गई थी।

आईएएनएस

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