UP: बच्चे की हत्या कर उसका खून पी गई महिला, कोर्ट ने सुनाई सजा

सांकेतिक तस्वीर वाया आईएएनएस

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बरेली (उत्तर प्रदेश) | बरेली की एक अदालत ने 33 वर्षीय नि:संतान महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस महिला ने तंत्र-मंत्र के नाम पर अपने पड़ोसी के 10 वर्षीय बेटे की पहले तो हत्या कर दी और फिर उसका खून पी लिया था. महिला का मानना था कि ऐसा करके उसको संतान की प्राप्ति होगी.

इस अपराध में शामिल महिला के प्रेमी और भाई को भी उम्रकैद की सजा दी गई है.

वारदात 5 दिसंबर, 2017 को रोजा थाना क्षेत्र के जमुका गांव में हुई थी.

धन देवी ने अपने प्रेमी सूरज और अपने चचेरे भाई सुनील कुमार की मदद से अपने पड़ोसी के बेटे का पहले तो अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी.

घटना के तीन दिन बाद 8 दिसंबर को उसे गिरफ्तार किया गया था.

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील विनोद शुक्ला ने कहा, “यह एक भयानक प्रवति का अपराध था. महिला ने पहले बच्चे का खून निकाला, उसे अपने चेहरे पर लगाया और उसे मौत के घाट उतारने से पहले खून की कुछ बूंदें पी ली थी.”

अपनी गिरफ्तारी के बाद महिला ने जांच अधिकारी को बताया कि शादी के छह साल बाद भी गर्भधारण करने में विफल रहने के बाद एक तांत्रिक के कहने पर उसने ऐसा किया था.

ससुराल में तानों से तंग आकर धन देवी पीलीभीत जिले के माधोटांडा निवासी अपने पति धर्मपाल को छोड़कर शाहजहांपुर में अपने रिश्तेदारों के यहां रहने लगी थी. यही उसकी तांत्रिक से मुलाकात हुई थी.

बच्चे के परिवार ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस


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