UP: अदालत में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया समन
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सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश) की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है. उनको 6 जनवरी को कोर्ट में पेश होना होगा. राहुल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है.
यह कथित आपत्तिजनक टिप्पणी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय प्रचार के दौरान की गई थी. इसको लेकर विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया है. मिश्रा एक सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं और हनुमानगंज के निवासी हैं.
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा था. राहुल को शनिवार को कोर्ट में पेश होना था पर वो अदालत में हाजिर नहीं हुए.
एमपी-एमएमए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी 2024 की तिथि नियत की है.
मिश्रा के वकील संतोष पांडे ने कहा कि सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने मामले में राहुल गांधी को 16 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. पांडे ने कहा कि 18 नवंबर को न्यायाधीश योगेश यादव ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और अगली सुनवाई 27 नवंबर के लिए तय की थी. साथ ही राहुल गांधी को 16 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया था.
