योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को सुनाई गई एक साल की सजा, बाद में मिली जमानत
कानपुर (यूपी) | योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को सोमवार को कानपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद आर्म्स एक्ट के एक मामले में 1,500 रुपये के जुर्माने के साथ एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई.
बाद में उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई.
रविवार को, पुलिस ने अदालत कक्ष से उनके ‘गायब होने’ की जांच शुरू की थी.
सचान को दो दिन पहले, अवैध राइफल रखने के 13 अगस्त, 1991 के एक मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था. उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज था. दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद, सचान कथित तौर पर आदेश की एक प्रति लेकर अदालत कक्ष से भाग निकले थे.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट की रीडर कामिनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सचान जाते समय फाइल (कोर्ट आर्डर की कॉपी) ले गए थे.
अदालत में ले जाते समय सचान ने कहा कि वह कोई नोटिस नहीं मिलने के बावजूद वह अदालत में पेश हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ मामला फर्जी है.
उन्होंने कहा था, “मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मीडिया ने मुझे एक भगोड़े की तरह लोगों के सामने दिखाया जो फाइल लेकर चला गया. अदालत जो भी फैसला करेगी मैं उसका पालन करूंगा.”
आईएएनएस