UP निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना OBC आरक्षण के होंगे चुनाव
उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ गई हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (खंडपीठ) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि निकाय चुनाव बिना ओबीसी (OBC) आरक्षण के होंगे. अब OBC के लिए आरक्षित सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी.
हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए. हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा जारी OBC आरक्षण को रद्द कर दिया हैं. हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि चुनाव तत्काल कराए जाए.
यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया.
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के चलते ही राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी. अब निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जल्द ही जारी हो सकती हैं.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क