UP: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में भाजपा विधायक दोषी करार, 15 दिसंबर को कोर्ट सुनाएगी सजा
सांकेतिक तस्वीर (हिंदी पोस्ट)
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक विशेष अदालत ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया है. यह मामला 2014 का है. विशेष अदालत अब 15 दिसंबर को सजा सुनाएगी.
2022 में यूपी की दुद्धी सीट से जीत कर विधायक बने गोंड जमानत पर बाहर थे.
एमपी-एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (प्रथम) एहसान उल्लाह खान द्वारा दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया.

पीड़िता के वकील विकास शाक्य ने कहा कि विधायक को POCSO अधिनियम के अलावा IPC की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया है.
पीड़िता के भाई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत रामदुलार गोंड को कम से कम 20 साल की जेल की सजा सुनाएगी.
महिला के भाई ने आगे कहा कि रामदुलार गौंड परिवार पर केस (रेप का मुकदमा) वापस लेने का दबाव बनाता रहा है.
अभियोजन पक्ष के एक सदस्य ने कहा कि विधायक ने 4 नवंबर 2014 की शाम को पीड़िता को रास्ते में रोक लिया और गांव के एक खेत में उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की.
अब पीड़िता के परिवार को फैसले का इंतजार है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)
