उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत का मामला: दिल्ली HC ने कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत दी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गुरुवार को दो सप्ताह (27 जनवरी से 10 फरवरी तक) की अंतरिम जमानत दे दी. सेंगर को उसकी बेटी की शादी के मद्देनजर जमानत दी गई है.
सेंगर पर रेप का आरोप सिद्ध होने के बाद, कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर 10 साल की सजा काट रहा है. रेप की यह घटना उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में 2017 में हुई थी. उस समय सेंगर, विधायक थे.
सोमवार को जस्टिस मुक्ता गुप्ता और पूनम ए बंबा की खंडपीठ ने कुछ शर्तें लगाते हुए सेंगर को रेप के मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी.
दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक की उसकी जमानत अवधि के दौरान रोजाना संबंधित थाना प्रभारी को रिपोर्ट करने और एक-एक लाख रुपये की दो जमानत देने को कहा था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)