दो महीने बाद दबोचे गए तीन दरिंदे, आईआईटी-बीएचयू की छात्रा से किया था गैंगरेप, तीनों को भाजपा ने पार्टी से किया निष्काषित
दो नवंबर 2023 को आईआईटी-बीएचयू के कैंपस में बी.टेक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था. इस कांड को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तीनो को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
बता दे कि तीनो भाजपा से जुड़े है. इसी कारण पार्टी ने अब इनके खिलाफ कार्रवाई की है. इनके नाम है कुणाल पांडेय, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान. वाराणसी भाजपा प्रमुख हंसराज विश्वकर्मा ने कुणाल, सक्षम और अभिषेक के पद और पार्टी में भूमिका का खुलासा नहीं किया है.
विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कुणाल, सक्षम और अभिषेक भाजपा से जुड़े हुए है. इसके कुछ ही घंटो बाद भाजपा ने तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है.
पार्टी के फैसले के बारे में बताते हुए विश्वकर्मा ने कहा, “निश्चित रूप से उनके (आरोपियों) नाम पुलिस जांच में सामने आए हैं, इसलिए जांच के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है.”
इसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और कहा, “पार्टी नेतृत्व के निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.”
काशी के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), आरएस गौतम ने कहा, “तीनों युवकों ने अपराध कबूल कर लिया है. उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है.”
लंका स्टेशन हाउस ऑफिसर शिवाकांत मिश्रा ने गिरफ्तार युवकों की पहचान सुंदरपुर के बृज एन्क्लेव कॉलोनी के कुणाल पांडे, जिवाधिपुर बजरडीहा के आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और बजरडीहा के सक्षम पटेल, के रूप में की है.
तीनों की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद, सोशल मीडिया कुणाल और सक्षम के फेसबुक पेजों के स्क्रीनशॉट से भर गया. इन स्क्रीनशॉट्स में उनके भाजपा में होने की बात लिखी थी. साथ ही भाजपा के आईटी सेल में उनके पदों का उल्लेख था.
भाजपा के काशी मीडिया प्रभारी नवरतन राठी ने कहा कि कुणाल आईटी सेल की नगर इकाई का संयोजक जबकि सक्षम इसका सह-संयोजक था.
डीसीपी गौतम ने कहा कि एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं. गिरफ्तार तीनों युवकों का आपराधिक इतिहास क्या है, इसकी जांच की जा रही है. इसी मोटरसाइकिल से तीनों आईआईटी-बीएचयू कैंपस आए थे.
पीड़िता की शिकायत के आधार पर, वाराणसी की लंका पुलिस ने दो नवंबर को आईपीसी की धारा 354बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल का उपयोग), आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और आईटी अधिनियम की धारा 66ई के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
8 नवंबर को मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद धारा 376 (डी) (गैंगरेप) और 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) जोड़ी गई थी.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)