1 दिसंबर से बदल रहे ये नियम, जान लीजिए इनके बारे में

1 December (1)
The Hindi Post

नवंबर का महीना खत्म होते ही 1 दिसंबर से कई अहम आर्थिक बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. इनमें LPG सिलेंडर, पेंशन, टैक्स और फ्यूल से जुड़े नियम शामिल हैं.

 

1. LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव

सरकार हर महीने की शुरुआत में LPG कीमतों की समीक्षा करती है. 1 दिसंबर को कमर्शियल और घरेलू दोनों गैस सिलेंडरों के दाम बदल सकते हैं. नवंबर में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में ₹6.50 की कटौती की गई थी. घरेलू LPG के दाम लंबे समय से स्थिर हैं.

 

2. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की डेडलाइन

सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS चुनने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है. पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी. कर्मचारी NPS और UPS में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं. 1 दिसबंर के बाद शायद यह मौका नहीं मिलेगा.

 

3. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख

पेंशन पाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है. समय पर जमा न होने पर पेंशन रुक सकती है.

 

4. टैक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण डेडलाइन

अक्टूबर में जिनका TDS कटा है, उन्हें सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट 30 नवंबर तक जमा करना होगा. सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर है.

 

5. CNG–PNG और ATF कीमतों में बदलाव

LPG की तरह ही CNG, PNG और विमानन ईंधन (ATF) के दाम भी 1 दिसंबर को अपडेट किए जा सकते हैं. ATF की कीमत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए अलग-अलग होती है.

 


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