यूपी में 21 जून से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट

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लखनऊ | कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होन के साथ राज्य सरकार भी अब राहत प्रदान करने लगी है। 75 जिलों में अंशिक कर्फ्यू हटाने के बाद अब मुख्यमंत्री ने रात्रि कर्फ्यू में थोड़ी और ढील दी है। इसके अलावा कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क तथा स्ट्रीट फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद टीम-9 के छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। कोविड संक्रमण के ²ष्टिगत दिन पर दिन बेहतर होती स्थितियों के बीच सोमवार, 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी। प्रदेश सरकार का अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात नौ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी होगा।

इसके साथ ही सरकार ने कुछ और छूट तय कर ली हैं। प्रदेश के हर जिले में कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसके साथ ही सभी पार्क तथा स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी गई है। सरकार का इसके बाद भी सख्त निर्देश है कि इन सभी स्थान पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। मास्क के साथ प्रवेश अनिवार्य होगा, जबकि रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों का सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भी जरूरी है। दुकान या शोरूम में पहले की तरह मास्क और सैनेटाइजर की अनिवार्यता रहेगी। साथ ही वहां हेल्प डेस्क भी बनानी होगी। आने- जाने वालों का रजिस्ट्रर बनाना होगा। इसमें नाम, पता और बाकी डिटेल रहेगी। दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। पर घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलवाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस शीघ्र ही जारी कर दी जाएं।

आईएएनएस

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