सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरला स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

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नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर केंद्र सरकार तथा अन्य पक्षों को थिएटर और ओटीटी प्लेटफॉर्म में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए आदेश देने का अनुरोध किया था. साथ ही उसने कहा था कि इंटरनेट से फिल्म का ट्रेलर भी हटाया जाना चाहिए.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह आर्टिकल 32 के तहत उठाये गए सभी मुद्दों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर “सुप्रीम कोर्ट को सुपर आर्टिकल 226 कोर्ट” बनने की इजाजत नहीं दे सकती.

आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि वह सरकारी अधिकारियों को निर्देश या रिट जारी कर सके.

दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत राहत के लिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाई जा सकती है और “हम इस आधार पर सुनवाई नहीं करेंगे. हम याचिकाकर्ता को केरल हाईकोर्ट में जाने की स्वतंत्रता देते हैं. हाईकोर्ट इस पर जल्द सुनवाई कर सकता है.”

‘द केरला स्टोरी’ पांच मई को रिलीज हो रही है.

IANS


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