अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह फैसला
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (फोटो: आईएएनएस)
सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को 4:3 के बहुमत से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता.
कोर्ट ने कहा कि अब एक नई बेंच (पीठ) एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड तय करेगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया. इस बेंच के तीन जज इस फैसले के खिलाफ थे. इस पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे.
मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेडी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत थे. जबकि तीन जजों ने डिसेंट नोट दिया है. यानि वे इस फैसले से अलग राय रखते है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)
