‘चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर ….’, केजरीवाल की याचिका पर SC की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह चुनावों के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 7 मई (मंगलवार) है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 मई तय की है.
शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि वह 7 मई को अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलों के लिए तैयार होकर आएं. एसवी राजू कोर्ट में ED का प्रतिनिधित्व कर रहे थे.
बेंच ने स्पष्ट किया कि वह दोनों पक्षों (अरविंद केजरीवाल और ED) को अंतरिम जमानत के मुद्दे पर तैयार रहने के लिए जानकारी मात्र दे रही है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं.
शीर्ष अदालत ने कहा, “अगर इसमें (सुनवाई के निष्कर्ष में) समय लगेगा तो हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकते हैं.”
इसके अलावा, बेंच ने एएसजी राजू से कहा कि क्या केजरीवाल को उनके पद के कारण हिरासत में आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जा सकती है.
सुनवाई के दौरान, केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली में 26 मई को चुनाव होने हैं और आप नेता (अरविंद केजरीवाल) को 21 मार्च को, चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)