केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दायर मामले में कप्पन को जमानत देने के आदेश दिए है।
कप्पन पर यूपी पुलिस ने UAPA के तहत मामला दर्ज किया था। वह अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है। उनको 5 अक्टूबर 2020 को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद कप्पन अपने साथियों के साथ यूपी के हाथरस जा रहे थे जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था।
कप्पन की और से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को सुना और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।