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नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे. इसको लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में मांग की गई थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक है. लोक सभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया है वो गलत है.
पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि हम इसमें दखल नहीं देंगे.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
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