ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का क्षेत्र जहां ‘शिवलिंग’ पाया गया है, उसे संरक्षित करने की जरूरत है, नमाज पर कोई रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो | आईएएनएस)

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नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जिस क्षेत्र में ‘शिवलिंग’ पाया गया है, उसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुस्लिम श्रद्धालुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में कराए गए सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वजूखाना में शिवलिंग मिलने का दावा किया। मामले की सुनवाई निचली अदालत में भी हुई है। हिंदू पक्ष ने इसके संरक्षण के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कोर्ट ने वजूखाना को सील करने का आदेश दिया था। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी में सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई जारी है।

सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया कमिटी ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ सुनवाई कर रही है।

मुस्लिम पक्ष की याचिका के खिलाफ हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की है।

आईएएनएस

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