‘मोदी सरनेम’ मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से सूरत कोर्ट ने किया इंकार

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‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से कोर्ट ने इंकार कर दिया हैं. गुरुवार को सूरत (गुजरात) की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया.

इस याचिका में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी. निचली अदालत ने राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ मामले में दो (02) साल की सजा सुनाई थी.

2019 के इस मानहानि मामले में राहुल को दो साल की सजा होने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त हो गई थी.

राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में कहा था, “सभी चोरों का सरनेम (उपनाम) … मोदी कैसे हो सकता हैं..?

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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