अभिषेक बनर्जी से जुड़ी बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने सुना दिया यह आदेश…

ABHISHEK BENARJEE

टीएमसी के महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी की फाइल फोटो / (क्रेडिट : आईएएनएस)

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अभिषेक बनर्जी से जुड़ी बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने सुना दिया यह आदेश…

 

कोलकाता | कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज वेकेशन बेंच ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया कि वह शाम 6 बजे तक सीआईडी के सामने पेश हों और जांच में शामिल हों.

फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को दक्षिण कोलकाता के भवानी भवन में सीआईडी (क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) के हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने और पूछताछ का सामना करने के लिए कहा गया है.

अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर दोपहर में जस्टिस कौशिक चंदा की सिंगल-जज वेकेशन बेंच के सामने सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने पूछताछ के लिए सीआईडी के समन को चुनौती दी थी और गिरफ्तारी समेत पुलिस की सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी.

तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता और सीनियर वकील कल्याण बनर्जी के बजाय, कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का पक्ष वकील अयन भट्टाचार्य ने रखा.

कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उन्होंने यह फैसला अभिषेक के लगातार उनके प्रति अहंकारी व्यवहार के कारण लिया.

सुनवाई के आखिर में, बेंच ने कहा कि अभिषेक बनर्जी इस मामले में पहले ही तीन बार समन से बच चुके हैं, इसलिए अब ऐसा दोबारा करने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें गुरुवार शाम 6 बजे तक सीआईडी ऑफिस में पेश होकर पूछताछ का सामना करना होगा.

हालांकि, बेंच ने उन्हें अगले 21 दिनों के लिए गिरफ्तारी समेत पुलिस की सख्त कार्रवाई से सशर्त अंतरिम सुरक्षा भी दी. अब इसके बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी.

सिंगल-जज वेकेशन बेंच ने अभिषेक बनर्जी को इस मामले में सीआईडी के जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया.

बेंच ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर सीआईडी के अधिकारी जांच के लिए रेड और तलाशी अभियान भी चला सकते हैं.

अभिषेक बनर्जी अभी नई दिल्ली में हैं. हालांकि ममता बनर्जी बुधवार को राजधानी से कोलकाता लौट आईं लेकिन उनके भतीजे वहीं रुक गए. अब यह देखना होगा कि क्या वह तय समय-सीमा के अंदर कोलकाता लौटकर सीआईडी के हेडक्वार्टर में पेश होते हैं या नहीं.

आईएएनएस

फर्जी हस्ताक्षर मामला : कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ऑफिस में पेश होने का निर्देश दिया

 


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