आज शाम को इतने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे देश को संबोधित

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फाइल फोटो (आईएएनएस)

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नई दिल्ली | देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की बदली हुई दरें 22 सितंबर को लागू हो जाएंगी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री किस बारे में बात करेंगे यह अभी सार्वजनिक नहीं है लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह जीएसटी 2.0 सुधारों पर बोल सकते हैं.

ऐसी भी अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री ‘स्वदेशी’ का उपयोग करने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने के सरकार के आह्वान को भी दोहरा सकते हैं.

इसके अलावा वह अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों पर हाल ही में हुई कार्रवाई जिसका सीधा असर अमेरिकी तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों पर पड़ा है, पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं.

15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रही है. ये रिफॉर्म्स दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे. सामान्य मानवीय जरूरत के सामान पर टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे.

अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था, “पिछले 8 साल में हमने जीएसटी में बड़े रिफॉर्म किए. पूरे देश में टैक्स के भार को कम किया और व्यवस्थाओं को सरल किया. 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार इसको रिव्यू करें. हमने हाई पावर कमेटी को बैठाकर रिव्यू शुरू किया और राज्यों से भी विचार विमर्श किया. इसके बाद 3 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में दरों में बदलाव का फैसला लिया गया.”

फैसले के अनुसार, आम आदमी की जरूरत की कई वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामान पर जीएसटी 18 प्रतिशत या 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया. बहुत अधिक तापमान वाले (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया. सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा आदि) पर भी जीएसटी हटा दिया गया.

इसी तरह कृषि वस्तुओं, श्रम-आधारित वस्तुओं, दवाओं और औषधियां, कई चिकित्सा उपकरण और यंत्र, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण, मानव निर्मित कपड़े और लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.

एसी, डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 18 प्रतिशत कर दिया गया है. ऑटो कलपुर्जे और बस, ट्रक व एंबुलेंस आदि पर भी जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है.

IANS

 


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