पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध : सुप्रीम कोर्ट पैनल ने फिरोजपुर एसएसपी को ठहराया जिम्मेदार
नई दिल्ली | पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व वाली समिति ने रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को इसके (इस चूक के लिए) लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिरोजपुर एसएसपी ने पीएम मोदी के काफिले की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। इस समिति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच करने का जिम्मा था।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने समिति नियुक्त करते हुए समय कहा था कि पैनल (समिति) यह जांच करेगा कि सुरक्षा में उल्लंघन के क्या कारण। वह यह भी जांच करेगा कि सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। पैनल यह भी सुझाएगा कि कौन से कदम उठाए जाए कि ऐसी गलती दोबारा न हो।
पैनल में अन्य सदस्यों में महानिरीक्षक, चंडीगढ़, एनआईए के आईजी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब पुलिस के अतिरिक्त डीजीपी (सुरक्षा) भी शामिल है।
शीर्ष अदालत का आदेश एनजीओ लॉयर्स वॉयस की याचिका पर आया, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने किया। याचिकाकर्ता ने देश के पीएम की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया।
आईएएनएस