संसद सुरक्षा चूक मामला: पुलिस ने चारों व्यक्तियों के खिलाफ लगाया आतंकवाद का आरोप, कोर्ट ने दिया यह आदेश

Parliament security breach (1) (1)

Photo: IANS

The Hindi Post

संसद पर कलर स्प्रे से हमला करने वाले चारों आरोपियों को कोर्ट ने सात दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. अब इन सभी से गहनता से पूछताछ होगी.

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत FIR दर्ज की है और सुरक्षा चूक मामले की भी जांच कर रही है.

अदालती कार्यवाही के दौरान, अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को आतंकवादी करार दिया और दावा किया कि उन्होंने डर पैदा करने के इरादे से संसद पर एक सुनियोजित हमला किया था.

पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ आरोपों में यूएपीए अधिनियम की धारा 16 (आतंकवाद) और 18 (आतंकवाद की साजिश) को शामिल किया है.

बता दे कि संसद में स्प्रे से हमला करने के आरोप में दो युवकों को संसद के अंदर और दो लोगों को संसद के बाहर से पकड़ा गया था. इसके बाद इनसे पूछताछ हुई. पूछताछ अभी भी जारी है.

आज चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी पर कोर्ट ने सात दिन ही दिए.

लोक सभा में घुसने वाले दो लोगों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन के रूप में हुई है. संसद के बाहर पकड़े गए लोगों के नाम नीलम और अनमोल शिंदे है. पांचवे आरोपी का नाम विशाल है.

छठे आरोपी का नाम ललित झा है. ललित फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

 


The Hindi Post
error: Content is protected !!