रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर पूर्व डीजीपी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश

सांकेतिक तस्वीर (फोटो क्रेडिट: सोशल मीडिया)

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कोच्चि | केरल हाईकोर्ट ने पुस्तक ‘निर्भयम’ में रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिबी मैथ्यूज के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा, “पुस्तक में भले ही पीड़िता का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है लेकिन पीड़िता के माता-पिता, पीड़िता और उसके माता-पिता के रहने का स्थान व पीड़िता ने जिस स्कूल में पढ़ाई की, उसका विवरण विस्तार से बताया गया है. यह खुलासा प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 228ए के तहत दंडनीय अपराध को दर्शाता है.”

कोर्ट ने केके जोशुआ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व डीजीपी के खिलाफ FIR करने का आदेश दिया. इसके पहले जोशुआ ने राज्य की राजधानी में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन और जिला पुलिस प्रमुख के पास शिकायत दर्ज कराई थी.

लेकिन केस दर्ज न किए जाने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने पुलिस को ललिता कुमारी फैसले के अनुपालन में FIR दर्ज करने और जांच का आदेश दिया है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस

 


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