आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर – सुप्रीम कोर्ट का आदेश : मनोनीत सदस्य दिल्ली मेयर चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे

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नई दिल्ली | आम आदमी पार्टी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया कि मनोनीत सदस्य दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते.

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 घंटे में एमसीडी (MCD) की पहली बैठक बुलाने का नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया. पीठ ने महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए चुनाव की तारीख तय करने का भी आदेश दिया.

बेंच, जिसमें जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला भी शामिल थे, ने आम आदमी पार्टी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि महापौर के चुने जाने के बाद, वो (मेयर/महापौर) उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनावों की अध्यक्षता करेंगे. उप-महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव प्रो-टेम पीठासीन अधिकारी की अध्यक्षता में नहीं होंगे.

आईएएनएस


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