कानपुर । नगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ज़िले के बड़े अधिकारियो ने कड़ा फैसला लिया है। जनपद में गुरुवार से रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगेगा।
जिलाधिकारी अलोक तिवारी के अनुसार, Covid-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं महामारी अधिनियम-1987 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित किया जाता है कि जनपद में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा (केवल आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओ के परिवहन को छोड़कर)|
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जिलाधिकारी ने यह भी आदेश पारित किया कि कक्षा 12 तक के समस्त शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे परन्तु जहाँ परीक्षा या प्रैक्टिकल चल रही होगी वहाँ परीक्षा/प्रैक्टिकल यथावत संपन्न कराने के उपरांत शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा तथा परिस्तिथियों के आधार पर इन आदेशों पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है|
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