नवजोत सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर, अब मेडिकल जाँच के बाद भेजा जायेगा जेल

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The Hindi Post

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आज सुबह सिद्धू ने समर्पण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय की मांग की थी। सिद्धू ने स्वास्थ्य का हवाला देकर समर्पण करने के लिए और समय माँगा था। पर सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धू की इस मांग को ठुकरा दिया।

सरेंडर करने के बाद अब सिद्धू की मेडिकल जाँच की जाएगी और उसके बाद उनको भेजा    जायेगा।  सिद्धू जेल में अब एक साल की सजा काटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिद्धू को कल यानी गुरुवार (18 मई) को एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

क्या है पूरा मामला – 

27 दिसंबर, 1988 को क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू और उनके एक दोस्त रूपिंदर सिंह संधू पटियाला में शेरावाला गेट क्रॉसिंग के पास 65 वर्षीय गुरनाम सिंह के साथ उलझ गए थे। सिद्धू ने कथित तौर पर बुजुर्ग पर हमला बोल दिया था जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा यहाँ डॉक्टर्स ने उनको मृत्य घोषित कर दिया था।

पुलिस ने बताया कि सिद्धू वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे। गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था।

सिद्धू ने कहा था कि गुरनाम सिंह की मौत कार्डियक अरेस्ट (हार्ट फेल) से हुई थी, इसलिए नहीं कि उन्हें सिर में मुक्का मारा गया था।

सिद्धू को सितंबर 1999 में एक निचली अदालत ने हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि, पंजाब उच्च न्यायालय ने फैसले को उलट दिया और सिद्धू और सह-अभियुक्तों को दिसंबर 2006 में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। इसने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

सिद्धू और संधू दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसने 2007 में उनकी सजा पर रोक लगा दी।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गैर इरादतन हत्या से बरी कर दिया और एक रोड रेज मामले में चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया।

फरवरी 2022 में, शीर्ष अदालत ने अपने 15 मई, 2018 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जहां उसने सिद्धू को मात्र 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया था।

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

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