गैंगस्टर्स एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 10 साल की हुई सजा

मुख़्तार अंसारी (फाइल फोटो/आईएएनएस)

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गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) | गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत 1996 के एक मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई.

मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह 1996 में कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या से संबंधित है. राय ने कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी थी.

इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार दिया था. पुलिस ने भीम सिंह को तो कोर्ट में पेश किया, जबकि अंसारी वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये (अदालत के सामने) पेश हुआ.

अंसारी 2005 से जेल में बंद हैं. वो इस समय बाँदा जेल में बंद है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस

 


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