आफताब पूनावाला पर चलेगा हत्या और सबूत मिटाने का केस, कोर्ट ने आरोप तय किए

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नई दिल्ली | श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या ओर सबूत मिटाने के आरोप तय किए.

साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि 18 मई 2022 को श्रद्धा वालकर की हत्या की गई जो आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है.

हत्या के बाद श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करके उन्हें अलग-अलग जगह फेंक दिया गया. इससे सबूत गायब करने का अपराध हुआ है.

कोर्ट ने आफताब से पूछा कि क्या आप अपराध को स्वीकार करते है या ट्रायल फेस करेंगे. आफताब ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इंकार किया. उसने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि वो आरोप स्वीकार नहीं करेगा और ट्रायल फेस करेगा.

अब आरोपी आफताब पूनावाला को हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.

साकेत कोर्ट ने कहा कि तमाम बहस सुनने के बाद अदालत ने मान लिया है कि दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं. लिहाजा प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है.

दिल्ली में 18 मई 2022 को आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद उसके शरीर को कई टुकड़ो में काटकर महरौली के जंगलो में फेंक दिया था.

आफताब और श्रद्धा – दोनों मुंबई के रहने वाले थे. दोनों दिल्ली में आकर रहने लगे थे.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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