कर्नाटक सीएम के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्या है यह मामला

कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया (फाइल फोटो | क्रेडिट: आईएएनएस)

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कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है. कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ FIR दर्ज कर ली.

इस FIR में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को आरोपी नंबर एक, उनकी पत्नी पार्वती को आरोपी नंबर दो और मल्लिकार्जुन स्वामी को आरोपी नंबर तीन नामित किया गया है.

विधायकों/सांसदों के लिए विशेष अदालत ने मैसूर लोकायुक्त को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ विभिन्न आईपीएस धाराओं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य कृत्यों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था.

अदालत ने बुधवार को यह आदेश सुनाया था. आज इस आदेश के अनुसार, FIR दर्ज कर ली गई.

अदालत ने अपने आदेश में आगे कहा था, “दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 (6) के तहत कार्रवाई करते हुए, कर्नाटक लोकायुक्त, मैसूर को FIR दर्ज करने, जांच करने और आज से 3 महीने के भीतर सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अपेक्षित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है.”

न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 166, 403, 406, 420, 426, 465, 468, 340, 351 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामले की जांच करने का निर्देश दिया था.

MUDA घोटाला मामले की याचिकाकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया को मुख्य आरोपी, उनकी पत्नी पार्वती को दूसरा आरोपी, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी को तीसरा और जमीन मालिक देवराजू को चौथा आरोपी बताते हुए शिकायत दर्ज कराई है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस

 


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