कोलकाता रेप-हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया. यह टास्क फाॅर्स डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाएगी
बता दे कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच (पीठ) ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (RG Kar Medical College & Hospital) में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले का स्वत: संज्ञान लिया.
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम इस तथ्य से बहुत चिंतित हैं कि देश भर में खासकर सरकारी अस्पतालों में युवा डॉक्टरों के लिए काम करने के सुरक्षित माहौल का अभाव है.”
SC ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है. इसमें CBI को यह बताना है कि अभी तक की जांच में क्या तथ्य सामने आए है.
वही पश्चिम बंगाल सरकार को भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है. इसमें राज्य सरकार को आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के बारे में जानकारी देनी है.
कोर्ट ने महिला डॉक्टर का नाम और उनका फोटो उजागर करने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की. SC ने कहा, “यह बेहद चिंताजनक है. हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देते हैं लेकिन इसके लिए भी तय मापदंड हैं.”
इसके जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, “हमने 50 FIR दर्ज की हैं. पुलिस के पहुंचने से पहले ही फोटो खींचकर उन्हें शेयर कर दिया गया. हमने कुछ भी नहीं होने दिया.”
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ था. शरीर पर चोट के निशान थे और खून बह रहा था. जांच में पता चला कि डॉक्टर से रेप किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी. जांच एजेंसी लगातार अस्तपाल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)