कोबरा सांप से कटवाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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प्रतीकात्मक इमेज

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केरल के कोल्लम ज़िले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को कोबरा सांप से कटवाकर उसकी हत्या करने का दोषी पाया है और उससे उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है।

अदालत ने सोमवार को इस व्यक्ति सूरज को हत्या करने का दोषी पाया था और आज बुधवार को सज़ा सुनाई।

कोल्लम के अतिरिक्त्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम. मनोज ने सूरज को अपराध का दोषी करार दिया था।

घटना 6 मई, 2020 की है। 7 मई को उत्तरा (मृतका) की मां को उनके घर में बेटी का शव मिला।

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पीड़िता की मां ने कहा कि उत्तरा और सूरज खाना खाकर अपने कमरे में गए थे। देर से उठने वाला सूरज 7 मई को जल्दी उठा और कही बाहर चला गया। जब उत्तरा नहीं जागी तो उसकी मां उसके कमरे में गई और उत्तरा को बेहोश पड़ा पाया।

जब वे अपनी बेटी को मृत घोषित किए जाने के बाद अस्पताल से घर लौटी, तो सांप कमरे में ही था। बाद में उस सांप को उत्तरा के माता-पिता ने मार डाला।

24 मई को पुलिस ने सूरज और उसके सहयोगी सुरेश को उत्तरा को जान से मारने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया। सुरेश का पेशा सांप पकड़ना है।

पुलिस ने जांच शुरू करने के बाद कोबरा के शव को एक गड्ढे में दबा दिया और पीड़िता के शव को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया।

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जांच में यह भी पता चला कि सूरज ने उत्तरा को मारने के लिए सांप का इस्तेमाल करने के कई प्रयास किए थे।

उत्तरा के माता-पिता ने कहा कि इससे पहले, 2 मार्च को सांप के काटने की पहली घटना के समय उत्तरा अपने पति के घर अदूर शहर में थी। सर्पदंश से उबरने के बाद वह आंचल स्थित अपने पैतृक घर चली गई थी।

पुलिस के मुताबिक, सुरेश ने सूरज को सांप दिए थे। उसने सबसे पहले एक जहरीला सांप 10,000 रुपये में मुहैया कराया। पहला प्रयास विफल होने के बाद सुरेश ने उसे 10,000 रुपये में एक कोबरा दिया।

उत्तरा का एक साल का बेटा है, जिसे नाना-नानी को सौंप दिया गया है।

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