पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई शख्स को मौत की सजा

प्रतीकात्मक फोटो

The Hindi Post

कोच्चि (केरल) की एक स्थानीय अदालत ने अलुवा में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में 29 वर्षीय एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बाल दिवस पर आए कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.

घटना के चार महीने के भीतर दोषसिद्धि और सजा सुनाई गई है. न्यायाधीश ने पुष्टि की कि दोषी अशफाक आलम किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है.

28 जुलाई को, बिहार के एक प्रवासी श्रमिक जिसका नाम आलम है ने पांच वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी.

बच्ची का शव अलुवा के एक स्थानीय बाजार के पीछे बोरे में भरा हुआ मिला था.

आलम को POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत यौन उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या सहित 16 आरोपों का सामना करना पड़ा.

जिस अलुवा बाजार में यह भयावह घटना घटी थी, वहां के कर्मचारियों ने कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद पटाखे फोड़े और खुशी मनाई.

बता दे कि केरल में आखिरी बार किसी आरोपी को 1992 में फांसी दी गई थी.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)

 


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