फेसबुक पर पुलवामा हमले का मनाया था जश्न, इंजीनियरिंग छात्र को 5 साल की जेल

फाइल फोटो | आईएएनएस

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बेंगलुरु | बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक छात्र को भारतीय अर्धसैनिक बलों के काफिले पर पुलवामा में आत्मघाती हमला होने पर जश्न मनाने का दोषी पाया और उसे पांच साल की कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी छात्र पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के तीसरे सेमेस्टर के छात्र फैज रशीद ने इस जघन्य आतंकवादी हमले का समर्थन किया था.

फैज रशीद के फेसबुक पोस्ट का उद्देश्य सांप्रदायिक दरार पैदा करना भी था. उसके फेसबुक पोस्ट से सार्वजनिक आक्रोश पैदा हो गया था. इसके बाद, बेंगलुरु में बनासवाड़ी पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

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पुलिस ने फैज रशीद पर भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए थे और मामले को आगे की जांच के लिए सीसीबी की विशेष इकाई को स्थानांतरित कर दिया था.

आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया था और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) से रिपोर्ट ली गई थी. चार्जशीट स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश की गई.

गिरफ्तारी के दिन से ही उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया था.

आपको बताते चले, पुलवामा हमला 14 फरवरी, 2019 को तब हुआ था, जब जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षाबलों को ले जा रहे वाहनों के काफिले पर एक वाहन सवार आत्मघाती हमलावर ने हमला कर दिया था. इस घटना में 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)

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