कंगना रनौत के शो ‘लॉक अप’ पर कोर्ट ने लगाई रोक, जाने क्या हैं पूरा मामला

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The Hindi Post

मुंबई | रविवार से प्रसारित किये जाने वाला रियलिटी शो ‘लॉक अप’ पर हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट ने रोक दी है। नतीजतन, शो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं होगा। इस शो की होस्ट कंगना रनौत हैं।

शो के ट्रेलर के एक वीडियो क्लिप पर अदालत ने संज्ञान लिया और उसके बाद आगामी शो को जारी करने रोक लगा दी.  कोर्ट ने कहा कि ‘लॉक अप’ शो याचिकाकर्ता सनोबर बेग की कहानी और ‘द जेल’ के कॉन्सेप्ट के समान है।

कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट (जिसका स्वामित्व प्राइड मीडिया के के पास सनोबर बेग के माध्यम से है) शांतनु रे और शीर्षक आनंद द्वारा लिखा गया था और 7 मार्च, 2018 को कॉपीराइट अधिनियम के तहत पंजीकृत है और इसे फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में भी पंजीकृत किया गया था।

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याचिका से पता चला है कि कार्यक्रम का कांसेप्ट कैसे विकसित किया गया था और कांसेप्ट डेवलपमेंट के दौरान कहां-कहां पैसा खर्च किया गया था. विभिन्न चरणों में सनोबर बेग के द्वारा निवेश किए गए धन के विवरण को भी सूचीबद्ध करता है।

स्थिति पर टिप्पणी करते हुए सनोबर ने कहा, “जब मैंने उक्त शो का प्रोमो देखा, तो मैं सदमे में था। मैं लंबे समय से एंडेमोल शाइन के अभिषेक रेगे के संपर्क में हूं और हैदराबाद में इस विषय पर कई बैठकें की हैं। उन्होंने वादा किया था कि एक बार मार्केट बेहतर हो जाएगा तो हम इस पर काम करेंगे।”

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उन्होंने आगे उल्लेख किया कि यह शो पूरी तरह से साहित्यिक चोरी है, और कहा “ये शो हमारे कॉन्सेप्ट जैसा ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी तरह से कॉपी है। मुझे यकीन नहीं होता कोई इस हद तक कॉन्सेप्ट चुरा सकता है। हमने कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए अदालत में अर्जी दी और हमें स्टे ऑडर मिला है।”

यदि याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि उल्लंघन को साबित करने में सफल होते हैं, तो प्रतिवादी प्रोडक्शन हाउस (एकता कपूर का ऑल्ट बालाजी) कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 और 52 के तहत परिणाम भुगतना होगा।

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ऐसा नहीं है कि सनोबर ने सीधे तौर पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रोडक्शन हाउस द्वारा उनके साथ बातचीत करने से इनकार करने के बाद ही सनोबर कोर्ट पहुंचे।

उन्होंने कहा, “मैंने संबंधित कंपनियों से संपर्क किया और उनसे इस अवधारणा पर आगे नहीं बढ़ने का अनुरोध किया। लेकिन उन्होंने  मेरी बात नहीं मानी और चुनौती दी कि उन्हें शेड्यूल के अनुसार स्ट्रीम (शो को चलाने का) करने का पूरा अधिकार है।”

“मेरे पास न्यायपालिका से निवारण मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसमें शामिल सभी पक्षों को नोटिस दिया गया है और हमारे पास इसकी स्वीकृति है। यदि शो प्रसारित होता है, तो यह अदालत की अवमानना होगा। मुझे न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और मुझे यकीन है कि न्याय होगा।”

आईएएनएस

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