जैकलीन फर्नांडीज को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

जैकलीन फर्नांडीज (फोटो: अनुपम गौतम/आईएएनएस)

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नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को अग्रिम जमानत दे दी. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने फैसला सुनाया. मामले में बहस के बाद पिछले हफ्ते फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. आदेश की विस्तृत प्रति बाद में उपलब्ध होगी.

प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में दूसरा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें जैकलीन को आरोपी बनाया गया था. कोर्ट ने इससे पहले 26 सितंबर को जैकलीन को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी. जैकलीन और बॉलीवुड अभिनेत्री हस्ती नोरा फतेही ने इस मामले में गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज कराए हैं.

इससे पहले ईडी ने जैकलीन की 7.2 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि कुर्क कर ली थी. जांच एजेंसी ने जैकलीन और नोरा को जो उपहार मिले थे उनको अपराध की आय करार दिया था. यह उपहार, दोनों अभिनेत्रियों को सुकेश द्वारा दिए गए थे.

इस साल फरवरी में, ईडी ने चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था. पिंकी ने ही सुकेश को बॉलीवुड अभिनेत्रियों से मिलवाया था.

चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि पिंकी, जैकलीन के लिए महंगे उपहार चुनती थी और चंद्रशेखर द्वारा भुगतान किए जाने के बाद इन उपहारों को जैकलीन के आवास पर भिजवा दिया करती थी. पिछले साल दिसंबर में, जांच एजेंसी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत के समक्ष इस मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, चंद्रशेखर ने अलग-अलग मॉडल्स और बॉलीवुड सेलेब्स पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए थे. हालांकि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सुकेश से उपहार लेने से इनकार कर दिया था.

आईएएनएस

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