अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए: बदल गया रेलवे रिजर्वेशन का नियम …..
सांकेतिक तस्वीर (हिंदी पोस्ट)
नई दिल्ली | रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. रेलवे ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि 1 नवंबर, 2024 से टिकटों के एडवांस आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है. इसमें यात्रा की तिथि को शामिल नहीं किया गया है.
रेलवे ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
टिकटों के एडवांस आरक्षण की अवधि में कमी का असर 31 अक्टूबर 2024 से पहले की गई बुकिंग पर नहीं पड़ेगा.
आदेश में कहा गया है, “120 दिनों के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (एआरपी) के तहत 31 अक्टूबर तक की सभी बुकिंग बरकरार रहेगी (31 अक्टूबर तक हुए आरक्षण पर नए नियमों का असर नहीं होगा). नया नियम 1 नवंबर से होने वाली बुकिंग पर ही लागू होगा.”
रेलवे ने कहा कि एडवांस आरक्षण के लिए समय सीमा में कमी के बावजूद 60 दिनों के एआरपी से अधिक बुकिंग रद्द करने की अनुमति दी जाएगी.
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में एडवांस आरक्षण की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा.
यात्रियों से शिकायतें मिलने के बाद रेलवे ने 14 जून, 2018 को ई-टिकटिंग प्रणाली को शुरू किया था. इससे बिना लॉगिन किए ट्रेनों के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है. इसके अलावा सीटों की उपलब्धता के बारे में भी पता लगाया जा सकता है.
गौरतलब है कि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जिसकी लंबाई 67,000 किलोमीटर से अधिक है. प्रतिदिन 2.4 करोड़ यात्री ट्रेनों में यात्रा करते हैं.
आईएएनएस/हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
