18 साल से कम उम्र बच्चों को अगर स्कूटी/मोटरसाइकिल दी तो वाहन स्वामी की खैर नहीं, होगी तीन साल जेल की सजा
यह खबर उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने नाबालिग बच्चों को दो या चार पहिया वाहन चलाने के लिए देते है. अब उन्हें ऐसा करने से बचना होगा. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पांबदी लगा दी है. यह फैसला स्कूल जाने वाले नाबालिग किशोर और किशोरियों के लिए है.
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी DIOS के लिए इस बाबत सूचना जारी कर दी गई है.
यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा.
आदेश में कहा गया है कि यदि कोई अभिभावक (वाहन मालिक) 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए देगा तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा. अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. साथ ही वाहन का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा.
यही नहीं अगर नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क