छोटे भाई के साथ अनैतिक संबंध के चलते गर्भवती हुई 12 वर्षीय लड़की, हाई कोर्ट ने गर्भपात कराने की अर्जी की खारिज

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प्रतीकात्मक फोटो

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केरल हाई कोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की की गर्भपात कराने की याचिका को खारिज कर दिया है. लड़की गर्भवती है और उसके माता-पिता ने तर्क दिया कि बच्चे को जन्म देने से लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर होगा.

लड़की के अपने छोटे भाई के साथ कथित तौर पर अनैतिक संबंध थे. उसके माता-पिता को उसके गर्भवती होने के बारे में जानकारी नहीं थी. कुछ समय पहले ही उन्हें इसके बारे में जानकारी हुई. जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए.

कोर्ट ने कहा कि भ्रूण 34 सप्ताह का हो चुका है. वह पूरी तरह से विकसित हो चुका है. कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर गर्भपात संभव नहीं है. अदालत ने आदेश दिया है कि भाई को बहन से दूर रखा जाए.

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने नाबालिग लड़की को याचिकाकर्ताओं/माता-पिता की हिरासत और देखभाल में रहने का निर्देश दिया. अदालत ने अधिकारियों और माता-पिता को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि लड़की के नाबालिग भाई (जिसपर आरोप है) को उसके करीब न जाने दिया जाए.

बता दे कि लड़की के माता-पिता ने उसकी 34 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि गर्भावस्था से नाबालिग लड़की को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं और अदालत को बताया कि उन्हें हाल तक गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था.

 


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