अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है तो अब भर ले, लगेगा केवल 1,000 रुपए जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) यानी आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख थी 31 जुलाई जो अब निकल गई है. अगर आपने अभी भी रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो कर सकते है. हालांकि अब रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना देना होगा. आप केवल 1,000 रुपए पेनाल्टी देकर इस जरूरी काम को पूरा कर सकते हैं.
आयकर विभाग के निमयों के अनुसार, अगर आपकी आय 5 लाख या उससे कम हैं तो 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा. अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 रुपए की पेनाल्टी भरनी होगी.
आप 31 दिसंबर 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते है. अगर आपने 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस कर दी तो जुर्माने की राशि डबल हो जाएगी. आपको 5,000 की जगह 10,000 पेनाल्टी देनी पड़ेगी.
एक जरूरी बात यह भी है कि आईटीआर सत्यापित करवाना महत्वपूर्ण काम है. अगर आपका मोबाइल नंबर और पैन नंबर आधार से लिंक है, तो इस काम को आधार बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के इस्तेमाल से पूरा किया जा सकता है. सत्यापित हो जाने के बाद, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसकी सूचना भी प्राप्त होगी.
असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 5 करोड़ 88 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है. इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी कि 31 जुलाई (रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख) को रात 11 बजे तक 67,97,067 रिटर्न दाखिल हुए और आखिरी एक घंटे में 4,50,013 रिटर्न फाइल किए गए.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क