आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत
चंदा कोचर अपने पति दीपक कोचर के साथ (फाइल फोटो/आईएएनएस )
मुंबई | बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत दे दी. दोनों को वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस (Videocon Loan Fraud Case) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था. वे पिछले 15 दिनों से हिरासत में थे.
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोचर दंपति की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है. उनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन करती है.
अदालत ने कोचर दंपति को 1,00,000 रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.
मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने गिरफ्तारी के बाद कोचर दंपति को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था और बाद में 29 दिसंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
इसके तुरंत बाद, कोचर दंपति ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बेल दे दी.
आईएएनएस
